हरियाणा रोडवेज का हैवी लाइसेंस बनाने का क्या है प्रोसेस, जाने पूरी डिटेल Haryana Roadways License

WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करे Join Now

Haryana Roadways License: यदि आप किसी भी प्रकार का दो पहिया, चार पहिया या व्यावसायिक वाहन चलाना चाहते हैं, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है. जैसे कार और बाइक के लिए लाइसेंस जरूरी है. वैसे ही बस, ट्रक, टेंपो और अन्य भारी वाहनों के लिए हैवी ड्राइविंग लाइसेंस (HMVL) अनिवार्य है. हरियाणा सरकार ने अब इस प्रक्रिया को आसान बनाते हुए हाईवे पर चलने वाले भारी वाहनों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है.

हरियाणा सरकार की ऑनलाइन सुविधा

हरियाणा रोडवेज ने हाईवे ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है. अब आवेदक घर बैठे ही लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं. यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए उठाया गया है. आवेदकों को ड्राइविंग ट्रेनिंग के लिए समय और स्थान की जानकारी एसएमएस या फोन कॉल के माध्यम से दी जाएगी. जिससे उन्हें कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी.

आवेदन शुल्क

ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित शुल्क निर्धारित किए हैं:

यह भी पढ़े:
School Winter Holiday Extended इन स्कूलों में 17 जनवरी तक स्कूल छुट्टी घोषित, जारी हुए आदेश School Winter Holiday
  • सामान्य/पिछड़ा वर्ग (GEN/OBC): ₹3000
  • अनुसूचित जाति (SC/BC): ₹1500
  • सामान्य/पिछड़ा वर्ग (सर्विस टैक्स): ₹540
  • अनुसूचित जाति (सर्विस टैक्स): ₹270

यह शुल्क ऑनलाइन आवेदन करते समय जमा करना होगा.

मुख्य बिंदु जो आवेदकों को जानना चाहिए

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित बिंदुओं को समझना जरूरी है:

  • केवल हरियाणा के मूल निवासी इस प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं.
  • आवेदक के पास LMV-NT/LTV लाइसेंस होना चाहिए. जो कम से कम 1 साल पुराना हो.
  • जिस अथॉरिटी से LMV लाइसेंस बना है, वहां से NOC प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है.
  • ड्राइविंग ट्रेनिंग का समय रजिस्ट्रेशन क्रमांक के आधार पर निर्धारित होगा.
  • आवेदक को प्रशिक्षण की जानकारी फोन या एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी.
  • अगर आवेदक निश्चित समय पर प्रशिक्षण के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो उसका नाम रद्द कर दिया जाएगा.
  • ऑनलाइन आवेदन के बाद 15 दिनों के अंदर फॉर्म का प्रिंट लेकर राज्य परिवहन कार्यालय में जमा करना होगा.

पात्रता

हरियाणा रोडवेज हाईवे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पात्रता निम्नलिखित है:

यह भी पढ़े:
Winter holidays extended till 8th class in Uttar Pradesh 8वीं कक्षा तक आगे बढ़ाई सर्दी की छुट्टियां, स्कूली बच्चों की हुई मौज School Holiday Extended
  • आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए.
  • आवेदक की उम्र 20 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.
  • आवेदक का LMV ड्राइविंग लाइसेंस कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए.

जरूरी दस्तावेज

आवेदन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:

  • आधार कार्ड
  • परिवार पहचान पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • NOC प्रमाण पत्र
  • मेडिकल सर्टिफिकेट
  • 10वीं की मार्कशीट
  • शिक्षण शुल्क की रसीद
  • एफिडेविट
  • आवेदक के हस्ताक्षर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट

आवेदन करने की प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद आसान है. नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप आवेदन कर सकते हैं:

  • सबसे पहले हरियाणा रोडवेज की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  • होमपेज पर “New Farmer Registration” का विकल्प चुनें.
  • रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपनी सभी जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करें.
  • फॉर्म भरने के बाद आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, जिसे वेरिफाई करें.
  • मांगे गए सभी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें.
  • आवेदन जमा करने के बाद एक एप्लीकेशन स्लिप प्राप्त होगी, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें.
  • 15 दिनों के भीतर इस एप्लीकेशन स्लिप को अपने नजदीकी हरियाणा परिवहन कार्यालय में जमा करें.

प्रशिक्षण और लाइसेंस की प्रक्रिया

प्रशिक्षण का समय और स्थान रजिस्ट्रेशन क्रमांक के अनुसार निर्धारित किया जाएगा. यदि किसी कारणवश आवेदक प्रशिक्षण के लिए उपस्थित नहीं हो पाता है, तो उसे दोबारा आवेदन करना होगा. प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद आवेदक को हैवी ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किया जाएगा.

यह भी पढ़े:
RBSE Board Exam Date Sheet इस तारीख से शुरू होगी 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, बोर्ड ने जारी की एग्जाम डेटशीट Board Exam Date Sheet

Leave a Comment