बिल्डिंग में लिफ्ट के लिए करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, वरना भरना पड़ेगा भारी चालान Lift Registration

Lift Registration: उत्तर प्रदेश के नोएडा में लिफ्ट एक्ट को लागू हुए 6 महीने बीत चुके हैं लेकिन चिंता की बात यह है कि अब तक सिर्फ एक प्रतिशत लिफ्ट का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है. यह एक्ट लिफ्टों के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था जिससे लिफ्ट संबंधी हादसों को कम किया जा सके. इसके तहत सभी लिफ्ट संचालकों को अपनी लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है.

नोएडा में लिफ्ट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

नोएडा के जिला प्रशासन ने लिफ्ट रजिस्ट्रेशन के लिए एक सख्त समय सीमा निर्धारित की है. सभी लिफ्ट संचालकों को दी गई डेडलाइन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, अन्यथा उन्हें जुर्माना देना पड़ सकता है. रजिस्ट्रेशन के लिए कलेक्ट्रेट स्थित एडीएम वित्त एंव राजस्व कार्यालय में जाना होगा, जहां विभाग को लिफ्ट से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे.

जुर्माने की राशि और दंडात्मक कार्रवाई

अगर कोई लिफ्ट संचालक निर्धारित डेडलाइन के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है, तो उसे विभिन्न दरों पर जुर्माना देना होगा. 1 अप्रैल के बाद से रजिस्ट्रेशन न करवाने पर प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा जिसमें 7 दिनों तक 100 रुपये, 7 से 15 दिनों तक 200 रुपये और 15 से 30 दिनों तक 500 रुपये प्रति दिन जुर्माना लगेगा. 30 दिनों के बाद 10,000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा.

यह भी पढ़े:
FNG एक्सप्रेसवे से इन 3 शहरों को होगा सीधा फायदा, लोगों का सफर हो जाएगा एकदम आसान FNG Expressway

लिफ्ट एक्ट की महत्वपूर्णता और सुरक्षा उपाय

लिफ्ट एक्ट को लागू करने का मुख्य उद्देश्य लिफ्ट संचालन के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करना है. इस एक्ट के तहत, यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी लिफ्टों का समुचित रखरखाव और जांच परीक्षण हो, ताकि किसी भी तरह के हादसे को रोका जा सके. यह एक्ट न केवल लिफ्ट संचालकों के लिए, बल्कि लिफ्ट का उपयोग करने वाले हर व्यक्ति के लिए सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण कदम है.

Leave a Comment

WhatsApp Group