बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर बदले नियम, जारी हुई नई डेडलाइन Birth Certificate Rules

Birth Certificate Rules: भारत सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने और उसमें संशोधन करवाने के लिए नई अंतिम तारीख की घोषणा की है. जिन नागरिकों के पास अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं है या उसमें कोई त्रुटि है वे 27 अप्रैल 2026 तक इसे बनवा सकते हैं या उसमें आवश्यक संशोधन करवा सकते हैं. इसके पश्चात बर्थ सर्टिफिकेट में किसी भी प्रकार के बदलाव की अनुमति नहीं होगी.

बर्थ सर्टिफिकेट का महत्व

बर्थ सर्टिफिकेट का महत्व केवल स्कूल में एडमिशन तक सीमित नहीं है. यह दस्तावेज सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने, पासपोर्ट (Passport) बनवाने, ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) प्राप्त करने और अन्य कई सरकारी आवश्यकताओं के लिए अनिवार्य है. इसके बिना व्यक्तियों को कई प्रकार की सामाजिक और कानूनी सेवाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है.

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नियमों में बदलाव

पूर्व में बर्थ सर्टिफिकेट जन्म के 15 वर्षों के भीतर बनवाया जा सकता था, लेकिन अब उम्र सीमा को हटा दिया गया है, जिससे अधिक लोग इसे बनवा सकते हैं. पहले सरकार ने 31 दिसंबर 2024 को अंतिम तारीख तय की थी, जिसे अब 27 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दिया गया है.

आवेदन की प्रक्रिया

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बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए नागरिक दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:

  1. ऑनलाइन आवेदन – भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://dc.crsorgi.gov.in/crs पर जाकर.
  2. ऑफलाइन आवेदन – स्थानीय नगर निगम कार्यालय (Municipal Corporation) या संबंधित सरकारी कार्यालय में जरूरी दस्तावेजों के साथ.

यदि बर्थ सर्टिफिकेट में कोई त्रुटि है, तो उसे 27 अप्रैल 2026 से पहले सही करवाना अनिवार्य होगा, क्योंकि उसके बाद संशोधन की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी. इसके लिए स्थानीय नगर निगम कार्यालय में आवेदन करना जरूरी है.

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