Salary Hike News: मध्यप्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए वेतन बढ़ोतरी का मार्ग प्रशस्त हो गया है। हाल ही में इंदौर हाईकोर्ट ने इस संबंध में एक बड़ा निर्णय सुनाया है, जिसमें राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वे टेक्सटाइल उद्योग के श्रमिकों का न्यूनतम वेतन दो माह के भीतर निर्धारित करें। इस फैसले से न केवल टेक्सटाइल उद्योग के कर्मचारी बल्कि अन्य आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में भी बढ़ोतरी की उम्मीद बढ़ गई है।
वेतन बढ़ोतरी के लिए कोर्ट का दिशा-निर्देश
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने विशेष रूप से टेक्सटाइल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की समीक्षा का आदेश दिया है। कोर्ट ने न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड को आगामी दो महीने के भीतर बैठक आयोजित करके नए न्यूनतम वेतन निर्धारित करने को कहा है। इस निर्णय से राज्य के टेक्सटाइल उद्योग में कार्यरत लगभग 4 लाख श्रमिकों को लाभ होने की संभावना है।
राज्य सरकार के आगामी कदम
इंदौर हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार टेक्सटाइल उद्योग के अलावा अन्य सभी आउटसोर्स कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी की जा सकती है। इस निर्णय से अनुमानित 20 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।
श्रमिक संगठनों की प्रतिक्रिया
सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू) ने श्रमिकों को दो श्रेणियों में बांटने का विरोध किया है। संगठन का कहना है कि सभी श्रमिकों को समान रूप से न्यूनतम वेतन का लाभ मिलना चाहिए और उन्होंने इसे लेकर कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। वकील बाबूलाल नागर ने कोर्ट में यह मुद्दा उठाया कि श्रमिकों को अलग-अलग श्रेणियों में कैसे बांटा जा सकता है, जिस पर सीटू ने कड़ा विरोध जताया है।