Traffic Challan: गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए गुरुवार से नए और सख्त नियम लागू कर दिए हैं. नए नियमों के अनुसार, अगर किसी वाहन चालक ने 90 दिनों के भीतर चालान का भुगतान नहीं किया, तो उसके वाहन को हिरासत में लिया जा सकता है. ट्रैफिक पुलिस ने यह फैसला यातायात को सुरक्षित और नियमबद्ध बनाने के उद्देश्य से लिया है.
90 दिनों के भीतर चालान का भुगतान करना होगा अनिवार्य
ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक में डीसीपी ट्रैफिक वीरेंद्र विज ने कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को इस नए नियम की जानकारी दें. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान जारी किया गया है. उन्हें 90 दिनों के भीतर चालान का भुगतान करना आवश्यक होगा. यदि वाहन मालिक ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके **वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा.
मोटर वाहन अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
डीसीपी विज के अनुसार यदि 90 दिनों के भीतर चालान भुगतान लंबित रहता है. तो वाहन को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 167 (8) के तहत जब्त किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि पिछले सभी बकाया चालानों के भुगतान की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2025 तय की गई है. इस तिथि के बाद जिनके चालान बकाया होंगे, उनके खिलाफ **कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
लोगों को समय पर चालान भरने की सलाह
डीसीपी ट्रैफिक ने वाहन मालिकों को सलाह दी है कि वे अपने चालान का भुगतान 10 फरवरी 2025 से पहले कर दें. ऐसा न करने पर न केवल उनका वाहन जब्त किया जा सकता है. बल्कि अतिरिक्त दंड शुल्क भी देना पड़ सकता है. इसलिए सभी वाहन मालिकों के लिए यह जरूरी हो गया है कि वे समय रहते अपने बकाया चालान की जांच कर लें और उसे जल्द से जल्द जमा कर दें.
दिल्ली में भी ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती बढ़ी
गुरुग्राम के अलावा दिल्ली में भी ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है. हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 1 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच 1.64 लाख चालान जारी किए, जिनकी कुल राशि 164 करोड़ रुपये है. यह चालान मुख्य रूप से बिना वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUCC) के चलने वाले वाहनों पर जारी किए गए हैं.
GRAP-4 के तहत ट्रैफिक नियमों में और बढ़ी सख्ती
दिल्ली में GRAP-4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान – स्टेज 4) लागू होने के बाद ट्रैफिक नियमों में और कड़ाई की गई है. इस दौरान
- **6,531 पुरानी गाड़ियां जब्त की गईं.
- **13,762 ट्रकों को दिल्ली सीमा से वापस भेज दिया गया.
GRAP-4 प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू किया गया एक विशेष नियम है। जिसके तहत पुरानी और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर कड़ी कार्रवाई की जाती है.
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सख्त कदम
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार और ट्रैफिक पुलिस लगातार सख्त नियम लागू कर रही है. बिना PUCC प्रमाणपत्र वाले वाहनों को ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी संख्या में चालान जारी किए हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस तरह के सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण और अधिक बढ़ सकता है.
क्या करें ताकि वाहन न हो जब्त?
गुरुग्राम और दिल्ली-एनसीआर में बढ़ती सख्ती को देखते हुए वाहन मालिकों को निम्नलिखित उपाय अपनाने चाहिए:
- अपने चालान की स्थिति जांचें: यदि कोई चालान बकाया है, तो तुरंत उसे भर दें.
- PUCC प्रमाणपत्र समय पर अपडेट कराएं: बिना वैध PUCC के वाहन न चलाएं, अन्यथा भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.
- यातायात नियमों का पालन करें: बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवरस्पीडिंग और रेड लाइट जंप करने से बचें.
- वाहन के कागजात अपडेट रखें: RC, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और अन्य जरूरी दस्तावेज समय पर अपडेट कर लें.
ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस का यह नया नियम ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर और अनुशासित बनाने के लिए लागू किया गया है. पहले कई लोग चालान कटने के बाद भी लंबे समय तक भुगतान नहीं करते थे. जिससे सरकार को जुर्माने की वसूली में कठिनाई होती थी. अब नए नियम लागू होने से समय पर चालान भुगतान सुनिश्चित होगा और लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए अधिक सतर्क होंगे.
क्या यह नियम लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए मजबूर करेगा?
विशेषज्ञों का मानना है कि यह नया नियम सड़क सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेगा. यदि लोग समय पर चालान भरने लगें, तो यातायात नियमों के उल्लंघन में भी कमी आएगी. इसके अलावा **वाहन जब्त होने के डर से लोग और अधिक सतर्क होकर नियमों का पालन करेंगे.