प्राइवेट स्कूलों के लिए सख्त निर्देश जारी, सरकार ने दी चेतावनी Private School Vehicle Rules

Private School Vehicle Rules: रोहतक जिले में निजी स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा के साथ हो रहे खिलवाड़ की बढ़ती शिकायतों पर गंभीर कदम उठाया गया है. सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) उत्सव आनंद ने व्यक्तिगत रूप से इस जांच अभियान की कमान संभाली है. उन्होंने न केवल खुद फील्ड में उतरकर जांच की, बल्कि यह स्पष्ट कर दिया कि बच्चों की सुरक्षा से समझौता किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं होगा.

बसों की जांच और सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी

जांच के दौरान पाया गया कि अधिकांश निजी स्कूल बसें सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के 29 मापदंडों का पालन नहीं कर रही थीं. इस पॉलिसी का उद्देश्य बसों में जाने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. एसडीएम उत्सव आनंद ने परिवहन, शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग की टीम के साथ मिलकर इन बसों की गहन जांच की.

आनंद उत्सव की सक्रिय भूमिका

एसडीएम उत्सव आनंद का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा के मामले में किसी तरह की कोताही बरतने वाले स्कूलों और बस ऑपरेटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने इसे अपनी निजी जिम्मेदारी के रूप में लिया है कि बच्चे सुरक्षित रूप से स्कूल आएं और जाएं. इस अभियान के दौरान, जो भी खामियां पाई जाएंगी, उन्हें तुरंत सुधारने के निर्देश दिए गए हैं.

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समुदाय और प्रशासन का सहयोग

इस जांच के दौरान समुदाय के सदस्यों ने भी अपनी चिंताएं व्यक्त कीं, जिस पर एसडीएम ने संवेदनशीलता के साथ प्रतिक्रिया दी. उन्होंने गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को भी चेतावनी दी कि वे नियमों का पालन करें अन्यथा उन पर भी कार्रवाई की जाएगी.

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