प्राइवेट स्कूलों के लिए सख्त आदेश हुए जारी, इन कामों में गड़बड़ी मिली तो होगी कार्रवाई Private School Ordor

Private School Ordor: लुधियाना के जिला शिक्षा अफसर ने सभी प्राइवेट स्कूलों को नई निर्देशिका जारी करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बदलावों को लागू करने की हिदायत दी है. इस नवीनीकृत दिशानिर्देश के माध्यम से, नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक की फीस संरचना को स्कूलों के फीस पोर्टल पर स्पष्ट रूप से दर्शाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है.

फीस और अन्य चार्ज का प्रदर्शन

जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार, सभी प्राइवेट स्कूलों को अपने फीस पोर्टल पर विविध शुल्क जैसे कि चालान, ट्यूशन फीस, इंफ्रास्ट्रक्चर फीस, और स्टडी मटेरियल शुल्क आदि को स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा. इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और माता-पिता को शुल्क संबंधित जानकारी समझने में सुविधा होगी.

माता-पिता के साथ संवाद सुनिश्चित करना

नए दिशानिर्देश के तहत, हर नई क्लास में दाखिले के समय माता-पिता के साथ मीटिंग का आयोजन करना अनिवार्य है. इससे माता-पिता को स्कूल की शिक्षा प्रणाली, फीस संरचना और अन्य विद्यालयी गतिविधियों की जानकारी हो सकेगी.

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एकल दुकान से खरीदारी पर रोक

विशेष रूप से, जिला शिक्षा अफसर ने इस बात पर जोर दिया है कि स्कूल किताबों, वर्दियों या अन्य स्टडी मटेरियल के लिए किसी खास दुकान की अनिवार्यता न थोपें. यह माता-पिता को अपनी सुविधानुसार खरीदारी करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है.

शिकायतों पर जल्दी कार्रवाई

अगर किसी भी माता-पिता द्वारा स्कूल के खिलाफ कोई शिकायत की जाती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित स्कूल प्रमुख पर होगी. विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे.

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