Tarbandi Yojana: राजस्थान सरकार ने नीलगाय और अन्य निराश्रित पशुओं से फसलों की सुरक्षा के लिए एक बड़ी पहल की है. सरकार ने इस वर्ष के बजट में 75 हजार किसानों को 30 हजार किलोमीटर तारबंदी करने के लिए 324 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान देने का निर्णय लिया है. यह कदम खेती की सुरक्षा और फसलों के बेहतर प्रबंधन में मदद करेगा.
न्यूनतम भूमि आवश्यकता में बदलाव
राज्य के उद्योग राज्य मंत्री केके विश्नोई ने घोषणा की है कि तारबंदी के लिए आवेदन करने की न्यूनतम 5 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता को घटाकर 2.5 हेक्टेयर करने की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है. यह फैसला किसानों को अधिक लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है और इससे छोटे किसान भी इस योजना का फायदा उठा सकेंगे.
सब्सिडी की राशि और पात्रता
किसानों को तारबंदी करने पर जो सब्सिडी मिलेगी, वह इस प्रकार है: लघु और सीमान्त किसानों को 400 रनिंग मीटर तक की तारबंदी पर लागत का 60% या अधिकतम 48,000 रुपये, जबकि सामान्य किसानों को लागत का 50% या अधिकतम 40,000 रुपये अनुदान के रूप में मिलेगा. सामुदायिक आवेदनों में यह सहायता और भी अधिक हो सकती है.
योजना का लाभ उठाने की प्रक्रिया
किसान ‘कृषक राज किसान साथी पोर्टल’ पर आवेदन कर सकते हैं या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र की मदद ले सकते हैं. आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल और बैंक खाते की जानकारी संलग्न करनी होती है.
अनुदान लेने की प्रक्रिया
आवेदन के स्वीकृत होने पर, कृषि विभाग द्वारा अनुमोदित तारबंदी के लिए प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की जाएगी. किसानों को मोबाइल मैसेज के माध्यम से या कृषि पर्यवेक्षक द्वारा सीधे सूचना दी जाएगी. तारबंदी का काम पूरा होने पर अनुदान राशि सीधे किसान के खाते में जमा की जाएगी.
यह योजना राजस्थान में किसानों के लिए एक बड़ी राहत प्रदान करेगी और फसल सुरक्षा को बढ़ावा देगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.