Employees Regulate: हरियाणा में पांच साल से काम कर रहे संविदात्मक कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण विधेयक पास कर दिया है जिसके तहत 15 अगस्त 2014 तक की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों की नौकरी को सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित कर दिया गया है. यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है जिन्होंने वर्षों से राज्य में अपनी सेवाएं दी हैं.
विधानसभा में विधेयकों की पेशी
हरियाणा विधानसभा में संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता संशोधन विधेयक के साथ-साथ हरियाणा बागवानी पौधशाला विधेयक और अपर्णा संस्था प्रबंधन तथा नियंत्रण ग्रहण विधेयक भी पेश किया गया. इन विधेयकों का मकसद संबंधित क्षेत्रों में सुधार लाना और उन्हें और अधिक प्रभावी बनाना है.
विधानसभा में बहस
विधेयक के पेश होने पर कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने बिल पर चर्चा के लिए और समय देने की मांग की. इस पर अनिल विज ने विपक्ष के इस रुख पर टिप्पणी की और कहा कि वे पिछले 25 सालों से विधानसभा की कार्यप्रणाली से परिचित हैं और यह जानते हैं कि कैसे बिल पास किए जाते हैं. इसके बाद मुख्यमंत्री ने विधेयक को पास करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर कांग्रेस के विधायक डॉ. रघुबीर कादियान ने जल्दबाजी में बिल पास करने पर आपत्ति जताई.
विधायकों की उपस्थिति पर जोर
विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने विधानसभा समितियों की बैठकों में विधायकों की कम उपस्थिति पर चिंता जताई और सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे बैठकों में पूरी तैयारी के साथ उपस्थित रहें. उन्होंने कहा कि यह सभी विधायकों का संसदीय दायित्व है कि वे जनता की कठिनाइयों का निदान करने और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान दें.
इस प्रकार, हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा के लिए लाए गए इस विधेयक से न सिर्फ उन कर्मचारियों को लाभ होगा जो वर्षों से सेवा दे रहे हैं बल्कि यह राज्य की सेवा व्यवस्था में एक नई पहल भी होगी. इससे सरकारी सेवाओं में स्थिरता आएगी और कर्मचारियों को उनके कार्यों के लिए उचित सुरक्षा और समर्थन मिलेगा.