Pension Scheme: हरियाणा सरकार ने असहाय बच्चों के लिए एक नई पेंशन योजना आरंभ की है. इस योजना के अंतर्गत वे बच्चे जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम है और जिनके परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम है, उन्हें प्रतिमाह 1850 रुपये की पेंशन दी जाएगी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों को आर्थिक सहायता देना है जो अनाथ हैं या जिनके माता-पिता का साया उनके सिर से उठ चुका है.
आवश्यक दस्तावेजों की लिस्ट
इस पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए बच्चों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने होंगे. इनमें बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate), हरियाणा में पांच वर्ष या उससे अधिक समय तक निवास करने का प्रमाण (Residence Proof), और परिवार पहचान पत्र शामिल हैं. ये दस्तावेज उनकी पात्रता को सिद्ध करने में मदद करेंगे.
पात्रता से बाहर
यदि कोई बच्चा उनके माता-पिता या अभिभावकों के माध्यम से किसी सरकारी योजना के तहत पहले से ही पारिवारिक पेंशन (Family Pension) प्राप्त कर रहा है, तो वह इस नई पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं होगा. यह नियम योजना के संसाधनों को केवल वास्तव में जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है.
आवेदन कैसे करें?
इच्छुक और पात्र लोग अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र, या किसी भी सामुदायिक सेवा केंद्र (CSC Center) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के दौरान, सभी आवश्यक दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जमा करनी होगी, जिससे उनके दावे की सत्यता की पुष्टि की जा सके.