Liquor Shop: मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति 2025-26 अप्रेल महीने से लागू होने जा रही है. इस नीति के अनुसार सोमवार 17 फरवरी से दुकानों की नीलामी प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है जिसमें वर्तमान दुकान संचालकों को पहला अवसर दिया गया है. ये संचालक 20 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ अपने लाइसेंस को rinew कर सकते हैं. यदि दुकानें नीलाम नहीं होती हैं तो लॉटरी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा.
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निर्देशन
सोमवार को नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू होने से पहले प्रदेशभर के आबकारी अधिकारियों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस (excise officers meeting) के जरिए बैठक आयोजित की गई, जिसमें नई नीति के संचालन से संबंधित विस्तृत निर्देश दिए गए.
पीओएस मशीन से बदलेगी बिक्री की प्रक्रिया
नई नीति के तहत, मध्य प्रदेश की सभी शराब दुकानों पर पीओएस मशीनें (Point of Sale machines) लगाई जाएंगी. यह निर्णय शराब की बिक्री पर नजर रखने और कर चोरी (tax evasion) को रोकने के लिए लिया गया है. इस प्रणाली के अंतर्गत, शराब की बिक्री बार कोड को स्कैन करने के बाद ही संभव हो सकेगी, जिससे हर बिक्री का सटीक लेखा-जोखा संभव होगा.
ग्वालियर जिले के आबकारी आंकड़े
ग्वालियर जिले में 111 शराब दुकानें (liquor shops) हैं, जिनकी रिजर्व प्राइस 570 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है. पिछले वर्ष, इन दुकानों से 475 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था. इस साल भी 17 से 21 फरवरी के बीच दुकानों का नवीनीकरण (renewal process) होगा, और जो दुकानें नीलाम नहीं हो पातीं, उनका निष्पादन टेंडर के माध्यम से किया जाएगा.