Haryana Holiday: हरियाणा सरकार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 5 फरवरी को सभी सार्वजनिक कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्ड और निगमों में सवैतनिक अवकाश की घोषणा की है. सरकार के इस फैसले का उद्देश्य दिल्ली में पंजीकृत हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को मतदान की सुविधा देना है.
चुनावी अवकाश की कानूनी वैधता
एक आधिकारिक बयान के अनुसार यह प्रावधान परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1996 में संशोधित) की धारा 135-बी के तहत किया गया है. इसका लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं और उन्हें मतदान करने में सुविधा प्रदान करेगा.
किन कर्मचारियों को मिलेगा अवकाश?
हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य के कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारी, जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं. उन्हें भी सवैतनिक अवकाश का अधिकार मिलेगा. यह कदम सुनिश्चित करेगा कि वे बिना किसी वेतन कटौती के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें.
दिल्ली में 5 फरवरी को रहेगा मतदान
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजों की घोषणा की जाएगी. राज्य सरकार ने यह निर्णय सुनिश्चित करने के लिए लिया है कि सभी पात्र मतदाता बिना किसी बाधा के अपने मतदान केंद्रों तक पहुंच सकें.
दिल्ली के सभी 700 बाजार रहेंगे बंद
चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने घोषणा की है कि मतदान के दिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सभी 700 बाजार बंद रहेंगे. इससे सुनिश्चित होगा कि बाजारों में काम करने वाले कर्मचारी भी मतदान में भाग ले सकें. यदि कोई दुकान या कारखाना इस दिन खुलता है, तो उसे अपने कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देना होगा और वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी.
व्यापारियों को चुनाव आयोग के नियमों का पालन करना होगा
CTI के अध्यक्ष बृजेश गोयल ने व्यापारियों से आग्रह किया है कि वे चुनाव आयोग और श्रम विभाग के निर्देशों का पालन करें. उन्होंने कहा कि कुछ खुदरा व्यापारी मतदान करने के बाद शाम को अपनी दुकानें खोल सकते हैं. लेकिन यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि कर्मचारियों को मतदान का अधिकार मिले.