Free Ration Scheme: झारखंड सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभान्वितों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल पात्र व्यक्तियों तक ही पहुँचे.
ई-केवाईसी की प्रक्रिया और महत्व
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को अपनी ई-केवाईसी पूरी करनी होगी, जिसकी अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है. इस प्रक्रिया को पूरा न करने पर लाभार्थियों के नाम राशन कार्ड से हटा दिए जाएंगे.
जागरुकता अभियान का आयोजन
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा पांच जागरुकता रथों का परिचालन किया जा रहा है. इन रथों के माध्यम से विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और लोगों को ई-केवाईसी कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.
निर्देश और सहायता
डीलरों को निर्देश दिया गया है कि वे लाभार्थियों को ई-केवाईसी पूरी करने में सहायता प्रदान करें. लाभार्थियों को भी आग्रह किया गया है कि वे समय सीमा के भीतर अपनी ई-केवाईसी पूरी कर लें ताकि उन्हें राशन कार्ड से हटने की समस्या का सामना न करना पड़े.
ई केवाईसी करवा ले
लाभार्थी अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली दुकानदार से ई-केवाईसी करा सकते हैं. इसके अलावा, वे 1967 या 1800-212-5512 पर संपर्क करके ई-केवाईसी से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
इस प्रकार, ई-केवाईसी अभियान न केवल योजना की पारदर्शिता बढ़ाने में मदद कर रहा है, बल्कि यह सुनिश्चित कर रहा है कि योजना का लाभ केवल पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे.