Traffic Challan Rules: भारतीय यातायात नियमों के अनुसार, प्रत्येक सड़क वाहन को एक वैध नंबर प्लेट के साथ चलाया जाना चाहिए। नंबर प्लेट वाहन की पहचान और उसके रजिस्ट्रेशन का प्रमाण होती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि वाहन विधिवत रूप से पंजीकृत है और सड़क पर चलने के लिए योग्य है।
विशेष वाहन जो नंबर प्लेट से मुक्त हैं
हालांकि, कुछ विशेष श्रेणी की गाड़ियां हैं, जिन्हें नंबर प्लेट लगाने की आवश्यकता नहीं होती। ये वाहन विशिष्ट प्रतीकों और चिन्हों के साथ आते हैं, जो उनके उच्च अधिकारिक स्थान या संवैधानिक भूमिका को दर्शाते हैं।
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की गाड़ियां
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की गाड़ियां भारतीय यातायात कानूनों के अनुसार नंबर प्लेट की आवश्यकता से मुक्त हैं। इन वाहनों पर आमतौर पर अशोक चक्र या राष्ट्रीय प्रतीक लगा होता है, जो इन्हें अन्य सभी वाहनों से अलग करता है। यह संकेत इन व्यक्तित्वों के उच्च सरकारी पद का प्रतीक होता है।
सैन्य वाहन
भारतीय सेना के वाहन भी नागरिक पंजीकरण प्रक्रिया से मुक्त होते हैं। इन वाहनों पर आमतौर पर एक विशेष सैन्य प्रतीक और वर्ष के अंक होते हैं, जिससे इनकी पहचान सरल होती है। इन वाहनों का उपयोग विशेष रूप से सेना के लिए किया जाता है और इन्हें विशेष छूट प्रदान की जाती है।
राज्यपालों की गाड़ियां
भारत के राज्यपालों की गाड़ियां भी नंबर प्लेट के बजाय राज्य के प्रतीक वाली प्लेट का उपयोग करती हैं। ये गाड़ियां भी आरटीओ के सामान्य प्रक्रिया से मुक्त होती हैं और इन्हें विशेष राजकीय गरिमा प्रदान की जाती है।