Vehicle Number Plate: भारत में वाहन पंजीकरण और नंबर प्लेट लगाना आमतौर पर सभी वाहन मालिकों के लिए अनिवार्य है, जिसे रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस द्वारा संचालित किया जाता है. हालांकि कुछ विशेष श्रेणी के वाहनों के लिए यह नियम लागू नहीं होता. ये वाहन आम वाहनों की तरह पंजीकृत नहीं होते और न ही उन पर सामान्य नंबर प्लेट लगी होती है. आइए जानते हैं कि कौन से वाहन इस श्रेणी में आते हैं और उन्हें यह विशेष दर्जा क्यों मिला होता है.
राष्ट्रपति और राज्यपालों के वाहनों का विशेषाधिकार
भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों के वाहनों पर नंबर प्लेट के स्थान पर राष्ट्रीय प्रतीक, अशोक स्तंभ का चिह्न लगा होता है. इन वाहनों को ना केवल सामान्य नंबर प्लेट की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये वाहन RTO में रजिस्ट्रेशन के लिए भी प्रस्तुत नहीं किए जाते. यह व्यवस्था उनकी उच्च स्थिति और गरिमा को ध्यान में रखकर की गई है.
राष्ट्रपति भवन द्वारा वाहनों की निगरानी
इन विशेष वाहनों का प्रबंधन और रखरखाव राष्ट्रपति भवन के प्रशासनिक नियंत्रण में होता है. वाहनों का रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड रखने का काम भी राष्ट्रपति भवन के आंतरिक सिस्टम के तहत संचालित होता है, जो आरटीओ या अन्य सरकारी विभागों के अधीन नहीं है.
सैन्य वाहनों की अनोखी पहचान और प्रबंधन
सेना के वाहनों को भी आरटीओ में पंजीकृत नहीं किया जाता है. इन वाहनों की नंबर प्लेट पर एक खास प्रतीक और कोड होता है, जो इन्हें आम वाहनों से अलग करता है. इसमें एक ऊर्ध्व तीर (↑) चिह्न के साथ वाहन के रजिस्ट्रेशन वर्ष और विशेष कोड शामिल होते हैं. ये वाहन रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में होते हैं और उनका प्रबंधन सैन्य नियमों के अनुसार किया जाता है.