UP New Electricity Connection: हाल ही में विधुत नियामक आयोग के नौवें संशोधन के बाद, शहरी क्षेत्रों से सटी अविकसित कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन देना अब और आसान हो गया है। यह संशोधन विशेष रूप से उन कॉलोनियों के लिए लाभदायक है जो अब तक बिजली की मूल सुविधाओं से वंचित थीं।
बिजली कनेक्शन शुल्क में वृद्धि
पहले जहां केवल 35 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से बिजली कनेक्शन शुल्क निर्धारित था, अब यह दर बढ़ाकर 70 रुपये प्रति वर्ग फीट कर दी गई है। यह वृद्धि उन उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा आर्थिक बोझ साबित हो सकती है खासकर जिन्होंने इन अविकसित क्षेत्रों में निवेश किया है।
उपभोक्ता परिषद की चिंताएं और सुझाव
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने नियामक आयोग से मुलाकात कर इस नई दर को चुनौती दी है। उनका मानना है कि दोगुनी राशि की वसूली न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि यह उन गरीब भूखंड स्वामियों के लिए भी अनुचित है जिनके पास आर्थिक संसाधन सीमित हैं।
नियामक आयोग से अपेक्षित कदम
परिषद अध्यक्ष ने यह भी सुझाव दिया कि नियामक आयोग को चाहिए कि वह अपने पूर्व निर्धारित आदेशों पर पुनर्विचार करे और जनहित में निर्णय ले। उन्होंने यह भी मांग की कि आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क में कमी करते हुए इसे वाजिब दर पर लाया जाए।
आगे की रणनीति और प्रभावित लोगों की उम्मीदें
इस नई दर से जहां एक ओर उपभोक्ताओं में नाराजगी है, वहीं उम्मीद भी है कि नियामक आयोग सकारात्मक पहल करते हुए उपभोक्ताओं की सहूलियत का ध्यान रखेगा। इसके अलावा, उम्मीद की जा रही है कि आयोग उपभोक्ताओं के साथ विचार-विमर्श करेगा और उनके सुझावों को भी शामिल करते हुए निर्णय लेगा।