ट्रेन में कितने साल तक के बच्चों का नही लगता टिकट, रेल्वे इस नियम की नही होती जानकारी Children Indian Railway Rule

Shivam Sharma
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Children Indian Railway Rule: रेल यात्रा के दौरान बच्चों के लिए टिकट की आवश्यकता और उनकी उम्र के अनुसार टिकट की कीमतें एक विचारणीय विषय हैं. भारतीय रेलवे ने इस संबंध में स्पष्ट नियम बनाए गए हैं जिससे माता-पिता को यह जानने में सुविधा हो कि उन्हें अपने बच्चों के लिए कब फुल टिकट खरीदने की आवश्यकता है और कब नहीं.

बिना टिकट यात्रा

भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकट की आवश्यकता नहीं होती है. ऐसे बच्चे माता-पिता की गोद में यात्रा कर सकते हैं. यह नियम परिवारों को छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने में आर्थिक रूप से सहायता देना है.

आधी कीमत का टिकट

यदि बच्चे की उम्र 5 से 12 वर्ष के बीच है तो उसे आधी कीमत का टिकट खरीदना पड़ सकता है, बशर्ते आप उसके लिए अलग से बर्थ की मांग न करें. अगर बर्थ की आवश्यकता होती है, तो पूरी टिकट की कीमत देनी पड़ेगी. यह व्यवस्था यात्रा के दौरान बच्चों के लिए आरामदायक स्थान सुनिश्चित करती है.

फुल टिकट की आवश्यकता

12 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बच्चों को वयस्क के रूप में माना जाता है, और उनके लिए पूरे किराए का भुगतान करना अनिवार्य है. इस उम्र के बच्चों को वयस्कों की तरह ही सुविधाएं और सीटें प्रदान की जाती हैं, जिससे उनकी यात्रा आरामदायक और सुरक्षित बनती है.

सावधानियां और टिकट बुकिंग

टिकट बुकिंग करते समय सही उम्र दर्ज करना अत्यंत आवश्यक है. गलत उम्र दर्ज करने से यात्रा के दौरान जांच के समय समस्या उत्पन्न हो सकती है. रेलवे टिकट परीक्षक (TTE) यात्रा के दौरान उम्र की पुष्टि कर सकते हैं, इसलिए सभी आवश्यक दस्तावेज अपने साथ रखना चाहिए.

भारतीय रेलवे द्वारा निर्धारित इन नियमों का पालन करने से रेल यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सकता है, और यात्रा अधिक सुखद और आनंददायक बन सकती है.

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