Saksham Yojana: हरियाणा सरकार ने ‘हरियाणा बेरोजगारी भत्ता योजना’ शुरू करके राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने का कदम उठाया है. इस योजना के तहत, विभिन्न शैक्षणिक स्तरों पर आधारित विभिन्न मासिक भत्ते दिए जाते हैं.
भत्ता राशि की पूरी जानकारी
इस योजना के अंतर्गत, योग्य युवाओं को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर निर्धारित भत्ते दिए जाते हैं. 12वीं पास युवाओं को ₹1,200, स्नातकों को ₹2,000 और स्नातकोत्तर युवाओं को ₹3,500 प्रति माह का भत्ता मिलता है. साथ ही, ‘सक्षम युवा योजना’ के तहत 100 घंटे के मानद कार्य के लिए ₹6,000 का मासिक वेतन भी प्रदान किया जाता है.
पात्रता मानदंड और नियम
इस योजना के लिए पात्रता मानदंड काफी स्पष्ट हैं. आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए, उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और उसने हरियाणा या चंडीगढ़ में स्थित मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं, स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा पास की हो. साथ ही, आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए और परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और न ही आयकर दाता होना चाहिए.
आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेज़
आवेदन प्रक्रिया सीधी है. आवेदकों को पहले www.hrex.gov.in पर पंजीकृत करना होता है और फिर www.hreyahs.gov.in पर ‘सक्षम युवा योजना’ के तहत आवेदन करना होता है. आवेदन के दौरान, आवश्यक विवरण भरने के साथ साथ आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, और बैंक पासबुक की प्रति जैसे दस्तावेज़ अपलोड करने होते हैं.
योजना के लाभ और उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है. यह योजना न केवल उन्हें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करती है, बल्कि उन्हें सक्रिय रूप से रोजगार की खोज में लगे रहने के लिए प्रोत्साहित भी करती है.