Family Id Process: हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र या फैमिली आईडी को एक जरूरी दस्तावेज बना दिया है. यह पहचान पत्र हर हरियाणवी नागरिक के लिए अनिवार्य है और इसके बिना सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना संभव नहीं है. फैमिली आईडी से सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता आई है और यह नागरिकों के लिए एक सुविधाजनक तरीका है.
फैमिली आईडी क्या है?
फैमिली आईडी एक 8 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या होती है जो कि पूरे परिवार की जानकारी को एक साथ संग्रहित करती है. इस कार्ड के माध्यम से, प्रदेश सरकार प्रत्येक परिवार की पूरी जानकारी को एक जगह पर रख सकती है और सभी योजनाओं के लिए उनकी पहचान और पंजीकरण सुनिश्चित कर सकती है.
पात्रता मानदंड
फैमिली आईडी बनाने के लिए पहली शर्त हरियाणा का मूल निवासी होना अनिवार्य है. आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और उनके पास हरियाणा के स्थाई पते का प्रमाण भी होना चाहिए. सरकार ने आवेदकों को स्थाई और अस्थाई दो वर्गों में बांटा है जिससे प्रत्येक की अलग पहचान संख्या होती है.
आवश्यक दस्तावेज
फैमिली आईडी के लिए आवेदन करते समय, आवेदक को अपने और अपने परिजनों के आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, 10वीं के प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और शादीशुदा होने पर मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी देनी होती है. ये सभी दस्तावेज आवेदक की पहचान और पात्रता को सिद्ध करते हैं.
परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया
आप फैमिली आईडी के लिए अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र में जा सकते हैं, जिन्हें कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के नाम से भी जाना जाता है. यहां आप फैमिली आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं और आवेदन के 7 दिनों के भीतर अपना कार्ड ले सकते हैं.