Indian Railway Rules: यात्रा की कठिन परिस्थितियों में कई बार यात्रियों को बिना पूर्व प्लान टिकट के यात्रा करनी पड़ सकती है. ऐसी स्थिति में भारतीय रेलवे के नियम बहुत स्पष्ट हैं: बिना टिकट यात्रा करना एक कानूनी अपराध है और इसके लिए दंड का प्रावधान है.
आपातकालीन यात्रा
अगर तत्काल टिकट (Immediate Ticket) का ऑप्शन नहीं है और यात्रा अत्यावश्यक है तो यात्रियों को प्लेटफॉर्म टिकट लेकर और ट्रेन में चढ़कर सीधे टिकट परीक्षक (TTE) से संपर्क करना चाहिए. टिकट परीक्षक यदि संभव हो तो यात्रा के लिए आवश्यक टिकट जारी कर सकता है.
जुर्माना और टिकट की वैधता
अगर यात्री बिना उचित टिकट के पकड़ा जाता है, तो उसे न केवल यात्रा की पूरी लागत का भुगतान करना पड़ सकता है, बल्कि 250 रुपये का जुर्माना (Fine) भी भरना पड़ सकता है. इसके अलावा, अगर ट्रेन में स्थान उपलब्ध है तो टीटीई आपको सीट भी प्रदान कर सकता है.
प्लेटफॉर्म टिकट से यात्रा करने की सुविधा
यदि आपातकालीन स्थिति है और आपको तत्काल यात्रा करनी है, तो आप प्लेटफॉर्म टिकट (Platform Ticket) के साथ ट्रेन में प्रवेश कर सकते हैं और टीटीई से संपर्क कर सकते हैं. यह टिकट आपको स्टेशन पर मात्र 10 रुपये में मिल सकता है, जिससे आपको ट्रेन में अस्थायी रूप से यात्रा करने की अनुमति मिल जाती है.
ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा
बिना टिकट की स्थिति में, यात्री UTS ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, जिससे उन्हें प्लेटफॉर्म टिकट और अनारक्षित टिकट (Unreserved Ticket) दोनों ही मिल सकते हैं. यह ऐप यात्रियों को स्टेशन पहुंचने के बाद भी टिकट बुक करने की सुविधा मिलती है.