Driving License for Tractor: भारत में ट्रैक्टर को सामान्यतः एक कृषि उपकरण माना जाता है, जो मुख्य रूप से खेतों में उपयोग किया जाता है. लेकिन क्या खेतों में ट्रैक्टर चलाने के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है? और यदि ट्रैक्टर को सड़क पर चलाया जाए तो क्या नियम बदल जाते हैं? इन सवालों का जवाब कानून और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों में छुपा है.
सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में यह साफ कर दिया है कि ट्रैक्टर चलाने के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस (driving license requirement) अनिवार्य है. ट्रैक्टर को ‘लाइट मोटर व्हीकल’ यानी एलएमवी (LMV license) श्रेणी में रखा गया है. इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति ट्रैक्टर चलाना चाहता है तो उसके पास कम से कम एलएमवी लाइसेंस होना जरूरी है. एलएमवी लाइसेंस 7,500 किलोग्राम तक वजन वाले वाहनों के लिए मान्य होता है और ट्रैक्टर भी इसी सीमा में आता है.
खेत में ट्रैक्टर चलाने पर भी जरूरी है लाइसेंस?
अक्सर यह सवाल उठता है कि खेतों में ट्रैक्टर चलाने के लिए लाइसेंस जरूरी है या नहीं. हालांकि खेतों में ट्रैक्टर चलाने के लिए कानून उतनी सख्ती नहीं करता, लेकिन यदि वही ट्रैक्टर सड़क पर चलाया जाता है तो कानून (traffic rules for tractor) के तहत लाइसेंस जरूरी है. बिना लाइसेंस के सड़क पर ट्रैक्टर चलाना मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन माना जाएगा.
बिना लाइसेंस पकड़े गए तो क्या होगा?
यदि कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ट्रैक्टर चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्माना (fine for no license) और जेल दोनों का प्रावधान है. इसके अलावा अगर ट्रैक्टर में कोई अवैध मॉडिफिकेशन किया गया है तो ऐसे में 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. ट्रैक्टर का वैध बीमा (tractor insurance requirement) कराना भी अनिवार्य है ताकि दुर्घटना की स्थिति में मुआवजा मिल सके.
ट्रैक्टर-ट्रॉली के लिए एलएमवी नहीं चलेगा
ट्रैक्टर को अगर ट्रॉली के साथ जोड़ा जाए और उसका वजन 7,500 किलोग्राम से ज्यादा हो जाए तो एलएमवी लाइसेंस (heavy vehicle rule) इसे कवर नहीं करता. इस स्थिति में चालक के पास हैवी व्हीकल लाइसेंस (heavy vehicle license) होना अनिवार्य हो जाता है. इसके अलावा ट्रैक्टर का उपयोग केवल कृषि कार्यों के लिए किया जा सकता है. ट्रैक्टर से व्यावसायिक सामान या सवारी ढोना गैरकानूनी है.
सवारी ढोने पर अलग से जुर्माना
अगर ट्रैक्टर का इस्तेमाल सवारी ढोने के लिए किया जाता है तो यह भी कानून के खिलाफ है. ट्रैक्टर में यात्रियों को बैठाकर यात्रा करने पर प्रति व्यक्ति 2,200 रुपये तक का जुर्माना (fine for carrying passengers) लगाया जा सकता है. साथ ही व्यावसायिक ढुलाई में ट्रैक्टर का उपयोग भी वर्जित है.