Teacher Transfer Policy: हरियाणा सरकार ने राज्य की महिला कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए उनके लिए मनचाहे जिले में पोस्टिंग की सुविधा की घोषणा की है. यह पहल ग्रुप C और D की महिला कर्मचारियों को उनके वांछित स्थानों पर कार्य करने का अवसर मिलेगा जिससे उनके कार्य और निजी जीवन में संतुलन बढ़ेगा.
परिवहन सुविधा
नई नीति के अनुसार, रात्रि पाली में कार्यरत सभी महिला कर्मचारियों को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए परिवहन सुविधा (safe transportation) का लाभ दिया जाएगा. इससे महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और वे बिना किसी चिंता के अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी.
पहली पोस्टिंग की विशेष व्यवस्था
अप्रैल महीने से राज्य में सभी विभागों में ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया (online transfer process) शुरू हो रही है, जिसमें अविवाहित, तलाकशुदा, या विधवा महिला कर्मचारियों को पहले ‘जनरल ट्रांसफर ड्राइव’ में भाग लेने की जरूरत नहीं होगी. उन्हें उनके द्वारा चुने गए स्थान पर 3 साल के लिए पहला स्टेशन (first station preference) दिया जाएगा.
दिव्यांग कर्मचारियों के लिए फायदा
इस पहल में दिव्यांग कर्मचारियों को भी विशेष ध्यान दिया गया है. 100% दिव्यांग या 80% लोकोमोटिव दिव्यांग कर्मचारियों को उनकी पहली पसंद का स्टेशन देने की नीति (priority station policy) बनाई गई है, जिससे उनके कामकाजी जीवन में सुगमता आएगी और वे अधिक कारगर ढंग से अपनी सेवाएं प्रदान कर सकेंगे.