Transfer Policy: हरियाणा सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सुविधा की घोषणा की है जिसके अंतर्गत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की महिला कर्मचारियों को उनकी पसंद के जिले में नियुक्ति मिल सकेगी. यह नीति सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त निकायों में लागू की जाएगी, जिससे महिला कर्मचारियों को उनके काम और निजी जीवन में संतुलन बनाने में मदद मिलेगी.
रात्रि पाली में कार्यरत महिलाओं के लिए परिवहन सुविधा
सरकार ने रात्रि पाली में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान किया है. इसके अंतर्गत, उन्हें घर तक सुरक्षित पहुंचाने की परिवहन सुविधा दी जाएगी, जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. यह सुविधा उन्हें कार्यस्थल से उनके निवास स्थान तक सुरक्षित पहुँचाने में मदद करेगी और इससे उनके कार्य करने की क्षमता भी बढ़ेगी.
ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया और छूट
प्रदेश में अप्रैल से सभी विभागों में ऑनलाइन स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होनी है. विशेष बात यह है कि अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा महिला कर्मचारी को पहले ‘जनरल ट्रांसफर ड्राइव’ में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी. इससे उन्हें अपने निजी जीवन की परिस्थितियों के अनुसार अधिक सहूलियत होगी.
पहले स्टेशन की नियुक्ति और तीन साल का नियम
विवाहित, नवविवाहिता, या विशेष श्रेणी की महिला कर्मचारियों को उनके विकल्प के अनुसार तीन वर्ष के लिए पहला स्टेशन दिया जाएगा. पहले स्टेशन पर तीन साल काम कर चुकी महिला कर्मचारी यदि ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेती है तो उसके पसंद का पहला, दूसरा या तीसरा स्टेशन दिया जाएगा.
शिक्षा विभाग में ट्रांसफर की प्रतीक्षा
दूसरी तरफ, हरियाणा में राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों को पसंद के स्कूलों में नियुक्ति के लिए कुछ और इंतजार करना पड़ेगा. शिक्षा विभाग ने पहले 31 मार्च तक ऑनलाइन ट्रांसफर का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब इस समय सीमा को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है. इसका मतलब है कि शिक्षकों को गर्मियों की छुट्टियों के बाद ही उनके पसंदीदा नए स्कूल में पढ़ाने का मौका मिल सकेगा.
इस प्रकार, हरियाणा सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए उनकी कार्यस्थली पर अधिक लचीलापन और सुविधा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. इससे न केवल उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी बल्कि उनके जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होगा.