Smart Meter: बिहार में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है. बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने एक प्रस्ताव पर विचार किया है, जिसके अनुसार स्मार्ट मीटर लगाने वालों को बिजली की खपत पर जुर्माना नहीं लगेगा यदि वे तय लोड से अधिक बिजली का उपयोग करते हैं. यह नियम 31 मार्च 2026 तक लागू होगा.
उपभोक्ताओं को दी गई छूट
बिजली कंपनी ने पहले उपभोक्ताओं को लोड बढ़ाने के लिए छह-छह महीने का समय दिया था ताकि वे जुर्माना से बच सकें. हालांकि, नए नियम के अनुसार, अब उपभोक्ताओं को स्थायी रूप से इस सुविधा का लाभ मिलेगा, और वे बिना किसी चिंता के अधिक बिजली खपत कर सकेंगे .
आयोग की सुनवाई और निर्णय
बिजली कंपनी ने आयोग में एक याचिका दायर की थी, जिसमें इस नई व्यवस्था को लागू करने की मांग की गई थी. आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने इस पर सुनवाई की और फैसला दिया कि इसे अगले टैरिफ पीटिशन में शामिल किया जाएगा, और मार्च के अंत तक इस पर अंतिम निर्णय दे दिया जाएगा .
बिजली दरों में छूट का असर
स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को अब बिजली दरों में छूट मिलेगी जिससे उन्हें प्रति यूनिट बिजली 25 पैसे सस्ती पड़ेगी (reduced electricity rates). यह विशेषकर कृषि और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी होगा, क्योंकि उन्हें अब पावर फैक्टर सरचार्ज से भी छूट मिलेगी.
टाइम ऑफ डे बेनेफिट्स
इस नई व्यवस्था के तहत, 10 किलोवाट से अधिक के उपभोक्ताओं को दिन के समय बिजली खपत करने पर अतिरिक्त छूट मिलेगी. इससे उन्हें दिन के समय बिजली का उपयोग करने पर कम दरों का लाभ मिलेगा (incentives for daytime usage), जिससे बिजली की कुल लागत में कमी आएगी.