Public Holiday: रायपुर में जारी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के चलते 20 फरवरी 2025 को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है. इस दौरान कुछ सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है. यह अवकाश केवल उन क्षेत्रों में लागू होगा, जहां पंचायत चुनाव होने हैं.
चुनाव की प्रक्रिया और सार्वजनिक अवकाश की अधिसूचना जारी
सामान्य प्रशासन विभाग ने पंचायत चुनाव के मतदान (panchayat voting date 2025) के मद्देनजर सार्वजनिक अवकाश को लेकर अधिसूचना जारी की है. इसमें बताया गया है कि पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग 20 फरवरी को होगी और इसी दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा. यह अवकाश केवल उन क्षेत्रों में प्रभावी होगा जहां मतदान हो रहा है.
पहले चरण की वोटिंग हो चुकी अब 20 फरवरी को दूसरा चरण
प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (panchayat election second phase) के पहले चरण की वोटिंग 17 फरवरी को पूरी हो चुकी है. इसके परिणाम 18 फरवरी को घोषित कर दिए गए. अब 20 फरवरी को दूसरे चरण की वोटिंग होगी, जिसके नतीजे अगले दिन यानी 21 फरवरी को सामने आएंगे.
किन 43 ब्लॉक में होगा पंचायत चुनाव का दूसरा चरण?
दूसरे चरण में 43 ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में मतदान (gram panchayat election second phase) होगा. इन पंचायतों में सुबह से मतदान शुरू होगा और पूरे दिन चलेगा. चुनाव के ठीक अगले दिन यानी 21 फरवरी को मतगणना की जाएगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे.
तीसरे चरण की वोटिंग और अंतिम परिणाम
पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण की वोटिंग 23 फरवरी को होगी. इसके बाद 24 फरवरी को पंचायत चुनाव के नतीजे (panchayat election result 2025) घोषित किए जाएंगे. इसके साथ ही सभी पंचायतों में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति भी तय हो जाएगी.
सार्वजनिक अवकाश का आदेश 31 जनवरी को जारी हुआ था
चुनाव वाले दिन सार्वजनिक अवकाश को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने 31 जनवरी को ही आदेश जारी कर दिया था. इस आदेश के अनुसार, निकाय चुनाव के कारण 15, 17 और 20 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश रहेगा. दूसरे चरण में जिन 43 ब्लॉकों में पंचायत चुनाव का मतदान (panchayat election voting holiday) होगा, वहां के सरकारी दफ्तर, निजी और सरकारी स्कूल व कॉलेज बंद रहेंगे.
इन जगहों पर रहेगा सार्वजनिक अवकाश
जो क्षेत्र 20 फरवरी को होने वाले पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में शामिल हैं, वहां सरकारी दफ्तरों और शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखा जाएगा. चुनाव आयोग के आदेश (state election commission order) के मुताबिक, मतदान वाले इलाकों में सरकारी और निजी संगठनों को अवकाश देना अनिवार्य होगा.
मतदान के दौरान छुट्टी का लाभ कैसे मिलेगा?
राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, पंचायत चुनाव में मतदान वाले क्षेत्रों में काम करने वाले सरकारी और निजी कर्मचारी अपने मतदान के लिए छुट्टी ले सकते हैं. यदि कोई व्यक्ति मतदान वाले क्षेत्र में नौकरी करता है, तो उसे मतदान के दिन अवकाश मिलेगा ताकि वह अपने मताधिकार का उपयोग कर सके.
राज्य में घोषित सार्वजनिक छुट्टियों की लिस्ट
चुनाव से अलग, राज्य सरकार ने पहले से ही 2025 के सार्वजनिक अवकाशों का कैलेंडर (public holiday list 2025) जारी कर दिया है. इसमें विभिन्न त्योहारों और महत्वपूर्ण तिथियों के लिए अवकाश घोषित किए गए हैं.
| तिथि | अवकाश का नाम |
| 26 फरवरी | महाशिवरात्रि |
| 14 मार्च | होली |
| 31 मार्च | ईद-उल-फितर |
| 1 अप्रैल | बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी |
| 10 अप्रैल | महावीर जयंती |
| 18 अप्रैल | गुड फ्राइडे |
| 12 मई | बुद्ध पूर्णिमा |
| 7 जून | बकरीद |
| 15 अगस्त | स्वतंत्रता दिवस |
| 16 अगस्त | कृष्ण जन्माष्टमी |
| 6 सितंबर | ईद-ए-मिलाद |
| 2 अक्टूबर | महात्मा गांधी जयंती |
| 2 अक्टूबर | दशहरा |
| 20 अक्टूबर | दीपावली |
| 5 नवंबर | गुरु नानक जयंती |
| 25 दिसंबर | क्रिसमस |
क्या मतदान के दिन बैंक भी बंद रहेंगे?
राज्य सरकार ने केवल सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है. बैंकों की छुट्टी (bank holiday on election day) को लेकर अलग से कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है. हालांकि, कुछ क्षेत्रों में बैंक स्थानीय प्रशासन के निर्देश के अनुसार बंद रह सकते हैं.
पंचायत चुनाव के नतीजों से तय होगा ग्रामीण विकास का भविष्य
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर नई योजनाएं लागू की जाएंगी. पंचायतों में चुने गए नए प्रतिनिधि ग्राम विकास योजनाओं (rural development schemes) को अमल में लाने की दिशा में काम करेंगे.