UPI Transfer Rules: भारत में लाखों लोग यूपीआई लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उपभोक्ताओं को बिना यूपीआई पिन के कम मूल्य के भुगतान की अनुमति देता है. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में इस सेवा के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जिससे यूजर्स के लिए यह और भी सुविधाजनक हो गया है.
फंड विथड्रॉल और बैंक ट्रांसफर की सुविधा
नए नियमों के तहत, यूपीआई लाइट वॉलेट के फंड को विथड्रॉ करने (fund withdrawal) और इसे सोर्स बैंक में ट्रांसफर करने (bank transfer) की सुविधा 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी. इससे पहले, यूपीआई लाइट वॉलेट में बचे हुए बैलेंस को सीधे सोर्स बैंक अकाउंट में वापस भेजने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी.
उपभोक्ताओं के लिए लाभ
वर्तमान में, यूपीआई लाइट यूजर्स केवल वन-वे फंड ट्रांसफर (one-way fund transfer) की सुविधा का उपयोग कर सकते हैं. नए नियमों के लागू होने के बाद, उपभोक्ता अपने लाइट अकाउंट से सीधे अपने बैंक खाते में फंड ट्रांसफर कर सकेंगे, जिससे उनकी वित्तीय सुविधाओं में वृद्धि होगी और उन्हें अधिक लचीलापन मिलेगा.
बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और यूपीआई लाइट प्लेटफॉर्म्स को “ट्रांसफर आउट” सुविधा (transfer out facility) को लागू करने के लिए 31 मार्च 2025 तक की डेडलाइन दी है. यह नई सुविधा न केवल उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाएगी, बल्कि डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत की पहल को और मजबूत करेगी.