First Class Admission Age: बेसिक शिक्षा विभाग ने सरकारी और निजी प्राथमिक स्कूलों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है कि नए शैक्षिक सत्र 2025-26 में 31 जुलाई तक छह साल की आयु पूर्ण करने वाले बच्चों को कक्षा एक में प्रवेश दिया जा सकेगा. यह निर्णय स्कूलों को अधिक स्पष्टता प्रदान करता है और शैक्षिक योजना में सहूलियत देता है.
शिक्षा निदेशक के निर्देश और उनका महत्व
बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से यह निर्देश दिए गए हैं कि जो बच्चे 31 जुलाई तक छह वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे, उन्हें नए शैक्षिक सत्र में कक्षा एक में प्रवेश दिया जाए. इससे पहले के अस्पष्टता को दूर करते हुए यह निर्देश न केवल बच्चों के लिए बल्कि अभिभावकों के लिए भी सहायक है.
प्रवेश प्रक्रिया में सुधार और जोर
नए निर्देश के अनुसार, सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को कहा गया है कि वे नए शैक्षिक सत्र में प्रवेशों पर विशेष जोर दें. इसके अलावा, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में नामांकन बढ़ाने की दिशा में विशेष प्रयास किए जाने का आदेश दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस नई व्यवस्था का लाभ उठा सकें.
देरी से मिले आदेश और उनके प्रभाव
पिछले वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत समय-समय पर आयु सीमा के संबंध में आदेश जारी किए गए थे, लेकिन कई बार ये आदेश देरी से स्कूलों तक पहुँचे. इस वजह से पहले कई विरोध भी हुए थे, क्योंकि बच्चों के प्रवेश पहले ही ले लिए गए थे. इस बार पहले से ही आयु सीमा का स्पष्ट निर्धारण करने से इस प्रकार की समस्याओं से बचा जा सकेगा.
शैक्षिक सत्र की तैयारी और अपेक्षाएं
बेसिक शिक्षा विभाग के इस कदम से नए शैक्षिक सत्र के लिए व्यापक तैयारियाँ हो रही हैं. परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में हर साल करीब 40 लाख बच्चे प्रवेश लेते हैं, और इस नए निर्देश के साथ उम्मीद है कि और अधिक बच्चे शिक्षा के प्रारंभिक चरण में शामिल हो सकेंगे, जिससे उनके भविष्य की नींव मजबूत होगी.
इस प्रकार, नए शैक्षिक सत्र के लिए आयु सीमा का निर्धारण और निर्देशों का स्पष्टीकरण शिक्षा क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच दोनों में सुधार होगा.