सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त पढ़ेंगे गरीब बच्चे, प्राइवेट स्कूलों को देनी होगी ये जानकारी Right To Education

Shivam Sharma
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Right To Education: शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है. इसके अंतर्गत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित की गई हैं. इन सीटों पर दाखिला पाने के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 मार्च 2025 से शुरू हो रही है.

आरक्षित सीटों की जानकारी

शिक्षा विभाग ने इस बार आरक्षित सीटों को भरने के लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है.

  • स्कूल प्रोफाइल का सत्यापन: निजी स्कूलों को अपनी आरक्षित सीटों की जानकारी अपडेट करने का निर्देश दिया गया है.
  • 31 जनवरी तक सत्यापन: शिक्षा अधिकारी 31 जनवरी तक स्कूल प्रोफाइल का सत्यापन करेंगे.
  • क्षेत्र निर्धारण: 1 से 29 फरवरी के बीच स्कूलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का निर्धारण किया जाएगा और स्कूलों में पहले से पढ़ रहे बच्चों की संख्या को अपडेट किया जाएगा.

आवेदन प्रक्रिया और लॉटरी से सीट आवंटन

आरटीई के तहत केजी-वन और कक्षा पहली में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 मार्च से 31 मार्च 2025 तक चलेगी.

  • दस्तावेज जांच: 17 मार्च से 25 अप्रैल के बीच नोडल अधिकारी दस्तावेजों की जांच करेंगे.
  • लॉटरी प्रणाली: सीट आवंटन की प्रक्रिया 1 और 2 मई को लॉटरी के माध्यम से की जाएगी.
  • प्रवेश प्रक्रिया: चयनित विद्यार्थियों को 5 मई से 30 मई तक स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा.
  • दूसरा चरण: अगर पहले चरण में सीटें खाली रह जाती हैं, तो दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

खाली सीटों की समस्या: क्या है समाधान?

पिछले शैक्षणिक सत्र में आरटीई के तहत 8,148 सीटें खाली रह गई थीं.

  • प्रदेश के 6,749 निजी स्कूलों में 54,367 सीटें आरक्षित थीं. लेकिन इनमें से केवल 46,219 पर दाखिले हुए.
  • रायपुर जिले के 800 निजी स्कूलों में से 1,000 सीटें खाली रह गईं.

इस बार शिक्षा विभाग ने इन सीटों को भरने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार और विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया है.

बेटियों के लिए 50% आरक्षण

शिक्षा विभाग ने बेटियों को प्राथमिकता देने के लिए आरटीई और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में 50% सीटें आरक्षित की हैं.

  • सीटें खाली रहने पर: यदि बेटियों के लिए आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं, तो उन्हें बालकों को आवंटित किया जाएगा.
  • इस कदम का उद्देश्य समाज में लैंगिक समानता और बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है.

प्रचार-प्रसार पर जोर

शिक्षा विभाग ने आरटीई की सफलता सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है.

  • मीडिया प्रचार: लोगों को प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है.
  • अधिकारियों की जिम्मेदारी: विभागीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी सीट खाली न रहे.

आरटीई सीटों के लिए आवेदन कैसे करें?

आरटीई के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें:

  • ऑनलाइन पंजीकरण: आरटीई पोर्टल पर जाकर आवेदन करें. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.
  • दस्तावेज: आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र.
  • लॉटरी प्रक्रिया: चयन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से होगा.
  • स्कूल आवंटन: चयनित विद्यार्थियों को नजदीकी आरटीई स्कूलों में सीट आवंटित की जाएगी.

आरटीई के तहत दाखिले के लाभ

  • शिक्षा तक पहुंच: आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर.
  • निःशुल्क शिक्षा: बच्चों को निजी स्कूलों में बिना किसी शुल्क के शिक्षा मिलती है.
  • समान अवसर: यह योजना सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करने में मदद करती है.

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की परीक्षा तिथियां

आरटीई की प्रक्रिया के साथ-साथ पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय (PRSU) ने दिसंबर-जनवरी 2024-25 सत्र की परीक्षाओं के लिए समय सारिणी जारी कर दी है.

  • कोर्स: एमए सिंधी, एमएससी फोरेंसिक साइंस, बी.वोक (इंटीरियर डिजाइन और जेम्स एंड ज्वेलरी).
  • परीक्षार्थी www.prsu.ac.in पर समय सारिणी देख सकते हैं.
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