Teacher Transfer Policy: हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए एक जरूरी सूचना है. राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के साथ ही, शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादलों पर लगा प्रतिबंध जल्द ही हटने वाला है. स्कूलों में यह प्रक्रिया 1 से 30 अप्रैल तक और कॉलेजों में 1 से 15 मई तक संचालित की जाएगी. स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं.
तबादले की प्रक्रिया
शिक्षकों को अपने तबादले के लिए उच्च और प्रारंभिक निदेशकों के पास आवेदन करना होगा. ये आवेदन फिर 20 मार्च तक राज्य सरकार के पास भेजे जाने हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री की मंजूरी से तबादला आदेश (transfer order approval) जारी होंगे. नई गाइडलाइंस में यह स्पष्ट किया गया है कि शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में म्युचुअल आधार पर तबादले के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. अन्य स्थानों पर, खाली पदों पर और म्युचुअल आधार पर आवेदन स्वीकार किए जाएंगे.
तबादलों की समय सीमा
स्थानांतरण पर प्रतिबंध हटने के बाद, स्कूल कैडर में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक और कॉलेज कैडर में 1 मई से 15 मई तक तबादले किए जाएंगे. इस दौरान, जनजातीय क्षेत्रों में सेवाकाल पूरा कर चुके शिक्षकों से रिक्तियों वाले पांच स्कूलों के लिए विकल्प मांगे गए हैं.
ध्यान देने योग्य बातें
स्कूलों में अब 30 किलोमीटर से कम दूरी पर शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे और एक ही स्कूल में दो साल सेवा देना अनिवार्य होगा. एक ही जगह पर तीन साल से अधिक समय तक कार्यरत शिक्षकों के तबादले पर भी विचार किया जाएगा, लेकिन पारस्परिक स्थानांतरण की संभावना नहीं होगी. सिर्फ एक शिक्षक के सहारे चल रहे स्कूलों में तबादले नहीं होंगे, जब तक कि सही जगह न मिले.