Haryana Laal Dora Jamin: हरियाणा के फरीदाबाद जिले में गांवों के निवासियों को उनके घरों और जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए नगर निगम ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस नई पहल के अंतर्गत, लाल डोरे की जमीन पर रह रहे लोगों को मात्र एक रुपये में उनके मकान की रजिस्ट्री करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। यह योजना हरियाणा सरकार की स्वामित्व योजना के तहत संचालित हो रही है।
सर्वे प्रक्रिया और मालिकाना हक प्रदान करना
नगर निगम द्वारा शुरू किए गए सर्वे के दौरान, गांव के मुखिया की रिपोर्ट के आधार पर योग्य निवासियों की पहचान की जाएगी। इस प्रक्रिया में गांव के निवासियों को मार्च माह तक मालिकाना सर्टिफिकेट प्राप्त होने की संभावना है। इस सर्टिफिकेट के मिलने से निवासियों को उनकी संपत्ति पर पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा और वे बैंक ऋण आदि के लिए भी आवेदन कर सकेंगे।
मालिकाना हक की शर्तें और सत्यापन प्रक्रिया
मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए, निवासियों को प्रमाणित करना होगा कि वे पिछले 10 साल से अपनी संपत्ति पर निवास कर रहे हैं। इसके प्रमाण के लिए बिजली का बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, गैस कनेक्शन की जानकारी, राशन कार्ड आदि दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे। सत्यापन के बाद ही मालिकाना हक का सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।
संभावित चिंताएं और नागरिकों की प्रतिक्रिया
इस सर्वे और रजिस्ट्री प्रक्रिया को लेकर कुछ ग्रामीणों में चिंता का माहौल है। उनका मानना है कि मालिकाना दस्तावेज मिलने के बाद उन पर गृहकर का बोझ बढ़ जाएगा। हालांकि, निगम ने स्पष्ट किया है कि 99.99 गज तक के खाली प्लॉट पर कोई गृहकर नहीं लगेगा, परंतु 100 गज या उससे अधिक की संपत्ति पर गृहकर लिया जाएगा।