Chandigarh Traffic Police: भारतीय शहरों में ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों पर कानूनी कार्रवाई का खौफ बढ़ता जा रहा है. हाल ही में, ट्रैफिक उल्लंघन करने वाले दोहराये जाने पर चालान के बाद कोर्ट में या ऑनलाइन चालान का निपटान करने के मामले बढ़ रहे हैं. इसका मुख्य कारण है चीफ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट (सी.जे.एम.) द्वारा सुनाई गई कम्यूनिटी सर्विस की सजा और लाइसेंस सस्पेंशन का भय.
बुजुर्ग ड्राइवर्स पर कार्रवाई की नई नीति
एक विशेष मामले में, सी.जे.एम. कोर्ट ने एक 65 वर्षीय बुजुर्ग चालक पर जुर्माना (जुर्माना वृद्धि) [fine increase] राशि को 200 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया. इस बुजुर्ग के खिलाफ 49 चालान दर्ज थे, जिनमें से अधिकतर ओवरस्पीडिंग और एक जेबरा क्रॉसिंग के उल्लंघन के थे. उम्र को देखते हुए कोर्ट ने कम्यूनिटी सर्विस से राहत प्रदान की लेकिन जुर्माना बढ़ा दिया और उनका लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया.
ऑनलाइन और फिजिकल मोड में चालान भुगतान की व्यवस्था
सी.जे.एम. कोर्ट के अनुसार, 23 सितंबर 2023 से पहले के सभी चालानों का भुगतान केवल कोर्ट में किया जा सकता है. इस तारीख के बाद के चालानों के लिए वाहन चालकों को वर्चुअल कोर्ट या ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान (ऑनलाइन चालान भुगतान) [online traffic fine payment] करना होगा. जिन चालानों में दस्तावेज जब्त हैं या जो नॉन-कम्पाउंडेबल हैं, उन्हें केवल फिजिकल मोड में ही भुगतान किया जा सकता है.
लोक अदालतों में उमड़ती भीड़
8 मार्च को नैशनल लोक अदालत से पहले, 3 से 7 मार्च तक विशेष लोक अदालतों में लोगों की भारी भीड़ जुट रही है. पहले दिन, 3 मार्च को लगभग 2300 ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया गया, और इसी रफ्तार से काम चलता रहा तो 7 मार्च तक करीब 12,000 चालानों का निपटान संभव है. इस प्रक्रिया में ऐसे ऑफेंडर्स भी आ रहे हैं, जिनके बहुत अधिक चालान कटे हैं.