बीमा कंपनी द्वारा किसान को मुआवजा न देना पड़ा भारी, कोर्ट ने दिया ये आदेश Fasal Bima

Shivam Sharma
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Fasal Bima: हरियाणा के शेरिया गांव के एक किसान दीवान के पक्ष में कंज्यूमर कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने बीमा कंपनी को किसान को 1 लाख 30 हजार रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है. यह मुआवजा खराब फसल के लिए बीमा कंपनी द्वारा देने से इनकार करने पर आधारित है.

मुआवजा और ब्याज का आदेश

कोर्ट ने न केवल मुआवजे का आदेश दिया बल्कि बीमा कंपनी को केस दर्ज होने के दिन से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज (annual interest) देने का भी आदेश दिया. इसके अतिरिक्त, किसान को उत्पीड़न के लिए 10 हजार रुपए और वकील की फीस के रूप में 5 हजार रुपए देने की भी व्यवस्था की गई है.

उपभोक्ता संरक्षण के तहत शिकायत दर्ज कराने का अधिकार

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत, किसी भी ग्राहक को अगर लगता है कि उसके साथ व्यापारिक अन्याय (commercial injustice) हुआ है तो वह जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करा सकता है. यह उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति सचेत रहने और उनकी रक्षा करने का एक माध्यम है.

जिला उपभोक्ता आयोग की भूमिका

जिला उपभोक्ता आयोग के असिस्टेंट रजिस्ट्रार, संजय कुमार के अनुसार, अगर उपभोक्ता को लगता है कि विक्रेता ने तय कीमत से अधिक चार्ज किया है या खरीदी गई वस्तु की गुणवत्ता में कमी है (quality concerns), तो वे बिल सहित कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज करा सकते हैं. यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को उचित न्याय मिल सके.

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